आईएएस अधिकारी वरनाली डेका की एक फेसबुक पोस्ट पर यूजर ने कमेंट कर दिया। उस कमेंट पर हंसने वाली इमोजी बनाकर एक अन्य युवक भी मुसीबत में पड़ गया। उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया। जिस वजह से सोशल मीडिया पे कमेन्ट करना पड़ा भारी ! जाना पड़ा जेल।
जाने क्या है पूरा मामला ?
IAS महिला अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर की सीनियर अधिकारी है। मामला तो बहुत पुराण है पर ये सुर्खियों में तब आया जब असम में रहने वाले युवक के घर पर कोर्ट का समन पंहुचा। असम के ढेकियाचूली में रहने वाला युवक एक आम यूजर की तरह रोजाना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था उश्के फीड में एक महिला IAS के पोस्ट में एक कमेंट पर उसने हसने वाला इमोजी डाल दिया।
कौन हैं ये महिला आईएएस अधिकारी ?
IAS Shailbala Martin Biography: आईएएस शैलबाला मार्टिन का जन्म 9 अप्रैल 1965 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था. साल 2022 में उनकी उम्र 57 साल हुई है (Shailbala Martin IAS Age). वह मध्य प्रदेश कैडर की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं.
क्यू हुई नाराज़ महिला IAS ?
डेका की पोस्ट पर नरेश बरुआ ने कमेंट किया था। उन्होंने लिखा, आज आपने मेकअप नहीं किया मैम। इसी पर चक्रवर्ती ने लाफिंग इमोजी बना दी। डेका ने भी कमेंट का जवाब दिया और कहा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? इस कमेंट को लेकर केस दर्ज कराया गया। उन्होंने चक्रवर्ती, बरुआ के साथ ही अब्दुल साबुर नाम के शख्स पर आरोप लगाया था।
कोर्ट में मिस डेका और अन्य तीन आरोपियों के सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट पेश किए गए थे। डेका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर चक्रवर्ती से कहा, आप सेक्शन 354डी के तहत साइब स्टॉकिंग के बारे में जान लीजिए। आप एक अपराधी हैं और मैं साइबर सेल में शिकायत कर रही हूं। आपको स्टॉकिंग छोड़कर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। वहीं चक्रवर्ती को टैग करके डेका ने एक और पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, यह एक अपमानजनक और यौन उत्पीड़न करने वाला कमेंट है। ऐसे में सेक्शन 354ए के तहत शिकायत की जा रही है।
क्या है Cyberstalking ?
किसी व्यक्ति को इंटरनेट या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से परेशान या पीछा करना साइबरस्टॉकिंग कहलाता है. यह एक आपराधिक अपराध है.
साइबरस्टॉकिंग के कुछ उदाहरण
किसी व्यक्ति को लगातार ईमेल भेजना
किसी व्यक्ति की निगरानी करना
किसी व्यक्ति को आपत्तिजनक सामग्री भेजना
किसी व्यक्ति को धमकी देना
किसी व्यक्ति की मानहानि करना
किसी व्यक्ति की पहचान चुराना
किसी व्यक्ति को सेक्स के लिए प्रोत्साहित करना
किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ झूठे आरोप लगाना
किसी व्यक्ति को बदनाम करना
किसी व्यक्ति को बर्बरता करना
साइबरस्टॉकिंग से बचने के लिए, अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करें और स्पाइवेयर, साइबरस्टॉकर्स, और हैकर्स से बचें.
सोशल मीडिया पर कमेंट करना सही या गलत ? क्या हो सकती है सजा ?
आज कल सोशल मीडिया इंसानी ज़िन्दगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। व्यक्ति अपने विचार, सहमति-असहमति सब कुछ सोशल मीडिया पर व्यक्त करने लगा है। लेकिन अक्सर हमारे देखने में यह भी आता है कि सोशल मीडिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो ग़लत कमेंट या पोस्ट करते हैं। हम ये देख कर भले ही आगे बढ़ जाते हों मगर सच ये है कि इस तरह के ग़लत कमेंट और पोस्ट करना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
सोशल मीडिया पर ग़लत कमेंट करने पर सजा के लिए प्रावधान बने हुए हैं। यह बात अलग है कि हम अक्सर या तो इन प्रावधानों से अनभिज्ञ होते हैं या पता होते हुए भी नज़रंदाज़ कर देते हैं। आज इस लेख में आइये समझते हैं कि सोशल मीडिया पर ग़लत कमेंट करने पर क्या सज़ा मिलती है?
भारतीय कानून में इस प्रकार की कोई सीधी धारा नहीं है जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर ग़लत कमेंट करने पर सज़ा का प्रावधान हो परन्तु सोशल मीडिया पर ग़लत कमेंट करने पर सजा आई पी सी एवं आई टी एक्ट 2000 के तहत दी जा सकती है।